मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश वी के शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह निर्धारित की है। जबलपुर के अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस विभाग में काम करने वाली महिला अधिकारियों और महिला स्टाफ के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए। उनको कॉमन टॉयलेट का उपयोग करना पड़ रहा है।