पीड़ितों में से एक ने सभी 78 निवेशकों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को कंपनी से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।(भाषा)