ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का रुख पूरी तरह परामर्श-आधारित है और नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी। इन्हें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार माना जा रहा है, जो भारत को सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर ले जाएगा।
यह विधेयक उन खतरनाक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है जो आसान कमाई का झांसा देकर लोगों को लत, कर्ज और मानसिक तनाव की ओर धकेलते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परिवारों की सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित दिशा देने के लिए उठाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहले ही गेमिंग डिसऑर्डर को एक बीमारी के रूप में मान्यता दे चुका है। रिपोर्टों के अनुसार, लाखों युवा इस लत का शिकार हो चुके हैं, जिससे आर्थिक बर्बादी और आत्महत्या जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं।