धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के न्यायाधिकरण ने इस अनंतिम कुर्की आदेश को मंजूरी दी थी, जिससे ईडी के लिए इसे अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया। फ्लैट को कब्जे में लेने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है।
एजेंसी ने कहा था, मेहता अपने साझेदार के साथ दर्शन एंटरप्राइजेज फर्म के जरिए भवन निर्माण का कारोबार कर रहे थे। आरोपियों इकबाल कास्कर, मुमताज शेख और इसरार अली जमील ने सैयद अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर से नजदीकी के चलते मुमताज एजाज शेख के नाम पर ठाणे में एक फ्लैट हड़प लिया।
एजेंसी ने तब कहा था कि फ्लैट के अलावा, बिल्डर ने उनके द्वारा मांगे गए 10 लाख रुपये के चार चेक जारी किए थे, जिन्हें आरोपियों ने नकद निकासी के जरिए भुना लिया है।