Former MLA slapped a policeman: नागपुर की एक अदालत ने 2014 में एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में पूर्व विधायक हर्षवर्धन रायभान जाधव (MLA Harshvardhan Raibhan Jadhav) को 1 साल कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.जे. राय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP)के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे के दामाद जाधव को नागपुर के एक पुलिस निरीक्षक को थप्पड़ मारने के मामले में बुधवार को यह सजा सुनाई।
सरकारी वकील चारुशिला पौनीकर ने जाधव के खिलाफ मामले की पैरवी की। अदालत ने जाधव को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353 (किसी लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 332 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया। जाधव को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई और अदालत ने उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत के आदेश के अनुसार अगर वह जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन और महीने जेल में बिताने होंगे।(भाषा)