उन्होंने कहा कि इससे रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचने के साथ ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में एक सिपाही की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।(भाषा)