तायल ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन से रोकना), धारा 353 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए उस पर हमला करना), धारा 332 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए उसे चोट पहुंचाना), धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या करने का प्रयास) और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।(भाषा)