सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण मीडिया में यह खबर आने के बाद आया है जब केंद्र ने एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित करके अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना के तहत लाभ हासिल करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार नम्बर होने का सबूत देना होगा या आधार वैरिफिकेशन से गुजरना होगा।
मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आधार कानून की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना केवल क्रियान्वयन एजेंसियों को इसके लिए सक्षम बनाती है कि वे लाभार्थी से आधार कार्ड मांगें ताकि उसकी पहचान की पुष्टि हो सके।
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रूपए का बीमा कवर मुहैया कराना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा, हम सभी योग्य लाभार्थियों को, चाहे उनके पास आधार हो या नहीं हो, योजना के तहत सेवाएं मुहैया कराएंगे।