सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। वकील अश्विनी उपाध्याय की नई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला पहले ही मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष है, आप वहां जाइए।