नई दिल्ली। ईपीएफओ ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है। यह ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा, 'फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है।'