बैंकों ने अपने खातेदारों को एसएमएस और फोन के माध्यम से अलर्ट भी भेजे हैं कि आधार से लिंक करवा लें अन्यथा खाते बंद कर दिए जाएंगे। आयकर विभाग भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। दूसरी ओर 30 जून तक पैनकार्ड भी यदि आधार से लिंक नहीं होंगे तो वे निरस्त हो जाएंगे। यदि 30 जून के बाद पैन कार्ड निरस्त होते हैं तो रिटर्न की ई-फाइलिंग नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।