सुंदरराजन ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत नए कनेक्शन किसी भी तरह का वैध पहचान प्रमाण-पत्र और पते का प्रमाण देकर हासिल किया जा सकता है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूरसंचार ऑपरेटर वैध पहचान और पते के प्रमाण वाले ग्राहकों को नया सिम जारी करने से इंकार नहीं कर सकते। पुन: सत्यापन के लिए हमें उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा।