वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी गजट अधिसूचना में कहा कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब 1 नवंबर 2022 से लागू होगा। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2022 से शुरू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट में क्रमश: इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया था।