सोमवार को एडवोकेट हर्ष अजय सिंह ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की गुजरिश की।उन्होंने अपनी रिट याचिका में कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं की सेना में भर्ती की जा रही है, उसके बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को ही आगे स्थायी किया जाएगा।