नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस महीने के शुरू में कथित रूप से खुदकुशी करने वाली महिला फ्लाइट अटेंडेंट के सास ससुर को गिरफ्तार से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मृतका के सास-ससुर की अग्रिम जमानत मांगने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी।
बत्रा जर्मन एयरलाइन के लिए काम करती थी। उन्होंने 13 जुलाई को दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में अपने घर की छत से कथित रूप से छलांग लगा दी थी जिसके बाद मयंक सिंघवी उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बत्रा के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनका पति उन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता था और अक्सर उनसे पैसे मांगता था। परिवार ने निचली अदालत में दावा किया है कि यह खुदकुशी नहीं, बल्कि हत्या है। उधर मयंक के माता-पिता ने यह दावा करते हुए अग्रिम जमानत मांगी थी कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनके बेटे तथा बहू में विवाद उनका अंदरुनी मामला है। (भाषा)