पैरोल अर्जी खारिज, गवली पहुंचा हाईकोर्ट

मंगलवार, 28 अप्रैल 2015 (17:03 IST)
नागपुर। माफिया से नेता बने अरुण गवली को उसके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए अधिकारियों ने पैरोल देने से इंकार कर दिया था और अब उसने मामले में राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।
 
हत्या के मामले में उम्रकैद का सामना कर रहे पूर्व विधायक ने नौ मई को मुंबई में अपने बेटे महेश की शादी में मौजूद रहने के लिए कल उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की।
 
गवली नागपुर केंद्रीय जेल में बंद है। उसे शिवसेना विधायक कमलाकर जमसांदेकर की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और मुंबई में एक सत्र अदालत ने 11 अन्य के साथ उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
 
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण विशेष कानून (मकोका) न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण ने सजा सुनाते हुए गवली पर 17 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
 
पिछले सप्ताह गवली ने नागपुर के डिवीजनल आयुक्त अनूप कुमार को आवेदन देकर अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल देने का अनुरोध किया था।
 
हालांकि, आयुक्त ने पैरोल के लिए उसकी अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी कि अगर उसे रिहा किया जाता है तो वह और भी वारदात को अंजाम दे सकता है और समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है। (भाषा) 

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