Data Protection Rules : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा जारी डेटा संरक्षण नियम नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए विनियमन और नवाचार के बीच संतुलन बनाते हैं। सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के लिए मसौदा नियम 18 फरवरी तक सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए। मंत्री ने कहा कि अंतिम नियम मंजूरी के लिए मानसून सत्र में संसद के समक्ष रखे जाएंगे और डिजिटल रूप से डेटा संभालने वाली सभी संस्थाओं को कानून के अनुसार अपने तंत्र को जांचने के लिए 2 साल का समय मिलेगा।
उन्होंने कहा कि उद्योग के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है और शिकायत पंजीकरण, उनका निपटान और वितरण, डिजिटल मंच के साथ बातचीत जैसी प्रणालियां लागू की गई हैं। मंत्री ने कहा कि अंतिम नियम मंजूरी के लिए मानसून सत्र में संसद के समक्ष रखे जाएंगे और डिजिटल रूप से डेटा संभालने वाली सभी संस्थाओं को कानून के अनुसार अपने तंत्र को जांचने के लिए दो साल का समय मिलेगा।