दरअसल, खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वे विधानसभा चुनाव प्रचार में भाग ले सकें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई तो की, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई के निर्देश भी दिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आजम खान ने अपनी याचिका वापस ले ली। खान की तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। सिब्बल ने बताया कि उनके मुवक्किल पर 47 मामले दर्ज है। चूंकि उन्हें (आजम खान को) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग लेना है। अत: उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को स्वीकार किया जाए।