सीबीआई प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां बताया कि जांच एजेंसी ने बैंकों के कंर्सोटियम से 604.81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में राजधानी की एक निजी कंपनी बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, चार निदेशकों - अमरचंद गुप्ता, शकुंतला देवी, रामलाल गुप्ता और राजकुमार गुप्ता, कुछ अज्ञात लोगों तथा अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी), 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की थी।
सीबीआई ने करीब 78 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की थी। इंडियन ओवरसीज बैंक की शिकायत पर दर्ज इस प्राथमिकी में निजी कंपनी मेसर्स राजेश जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के प्रोमोटर-निदेशक राजेश कुमार लूथरा, प्रवीण लूथरा, अज्ञात सरकारी अधिकारियों एवं निजी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 120(बी), 420, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने इस मामले में भी राजधानी के तीन स्थानों पर छापे मारे हैं। दोनों मामलों की जांच जारी है। (वार्ता)