Bilkis Bano rape case : बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी दोषियों को सज़ा में मिली छूट का आदेश रद्द कर दिया है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है। ऐसे में आदेश के बाद अब सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पडेगा।
बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की रिहाई के लिए गुजरात सरकार सक्षम नहीं है। रिहाई देने में महाराष्ट्र सरकार सक्षम सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य जहां अपराधी पर ट्रायल चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों को माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है। सक्षमता की कमी के कारण गुजरात सरकार द्वारा छूट के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।
इस बड़े फैसले के बाद अब 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि वक्त से पहले दोषियों की रिहाई की गई। गुजरात सरकार को माफी का हक नहीं है। इसलिए दोषियों को जेल जाना पड़ेगा।
Edited by navin rangiyal