विधेयक पारित होने के बाद कुलभूषण जाधव को देश के उच्च न्यायालयों में सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। उन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस विधेयक को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्री फरोग नसीम ने संसद के संयुक्त सत्र में पेश किया। विधेयक बहुमत से पारित हो गया।
जाधव के मृत्युदंड मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत से कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा है। न्यायालय ने इसी साल 5 मई को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी, जिसमें जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गई थी।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई, 2019 में पाकिस्तान को जाधव के मामले की दोबारा समीक्षा करने, उन्हें सैन्य अदालत के फैसले खिलाफ अपील का मौका देने और भारत को उन तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।