बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5 पेज का बेल ऑर्डर जारी किया। आर्यन को हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच NCB दफ्तर आना होगा। जांच अधिकारी की इजाजत के बगैर नहीं छोड़ सकेंगे मुंबई। इतना ही नहीं आर्यन को अपना पासपोर्ट भी NDPS कोर्ट में जमा कराना होगा।