अदालत ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसी दवाएं आसानी से उपलब्ध हैं जबकि इससे सरकारी खजाने में राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। अदालत ने कहा कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसी विषाक्त व उच्च क्षमता वाली कैंसर निवारक दवाएं खुले बाजार में बिना लाइसेंस या बिना बिल आसानी से बेची या खरीदी जा सकती हैं। इससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है और साथ ही सरकारी खजाने में राजस्व को नुकसान भी हो रहा है।