नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने से 5 दिन पहले ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से योजना नहीं लागू करने को कहा क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस जगन्नाथन ने कहा कि एनएफएसए के तहत वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न को किसी राज्य की विशेष योजना या किसी दूसरे नाम या शीर्षक से कोई अन्य योजना को चलाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
अधिकारी ने दिल्ली सरकार की 20 फरवरी की अधिसूचना का हवाला दिया है जो पीडीएस के तहत घर घर राशन की डिलीवरी कराने की 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' (एमएमजीजीआरवाई) के नाम से राज्य की विशिष्ट योजना है। आप ने कहा कि यह दुखद है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना' रोकने को कहा है। (भाषा)