संशोधित एनएलएम के तहत, घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट से जुड़े उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और धारा आठ कंपनियों को 50 प्रतिशत यानी 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा घोड़ों, गधों और ऊंटों के नस्ल संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता मुहैया कराई जाएगी।