​Waqf Umeed Portal : वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार का एक और बड़ा फैसला, 6 जून को लॉन्च करेगी पोर्टल 'उम्मीद', प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 3 जून 2025 (00:12 IST)
केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया खबरों के अनुसार वक्फ उम्मीद पोर्टल (Waqf Umeed Portal) 6 जून को लॉन्च किया जाएगा। यहां प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन  अनिवार्य होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक अगर कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसे विवादित माना जाएगा और मामला वक्फ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। अगर कोई वक्फ संपत्ति किसी तकनीकी समस्या या किसी अन्य प्रमुख कारण से 6 महीने के भीतर पंजीकृत नहीं होती है, तो उन्हें एक से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
 
सुप्रीम कोर्ट में है मामला
केंद्र सरकार ने बीते अप्रैल माह में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था, जिसके बाद 5 अप्रैल को इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। हालांकि इसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों और कुछ सांसदों ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं के विरुद्ध संशोधित वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
ALSO READ: रूस ने फिर ठुकराया सीजफायर, इस्तांबुल में घंटाभर चली यूक्रेन से बातचीत की नौटंकी
देशभर की संपत्तियों का पूरा ब्योरा होगा
इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार नई वेबसाइट पर देश भर की वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा होगा, जिसमें उनके मुतवल्लियों की संपत्ति भी शामिल होगी। वहीं केंद्र सरकार वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों से भी चर्चा करेगी।  
ALSO READ: Salman Khurshid : कांग्रेस नेताओं के बर्ताव से क्यों दुखी हुए सलमान खुर्शीद, कह दी चुभने वाली बात
कानून के तहत राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होंगे और उनमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व भी होगा। राज्यों से सलाह और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड के लिए नियमों को अधिसूचित कर सकती है। इनपुट एजेंसियां Edited by: Sudhir Sharma ​
 

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी