अहमदाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (Ed) ने गुजरात में कुछ वक्फ संपत्तियों में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मंगलवार को राज्य में कई स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी ने इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामला दर्ज किया है। अहमदाबाद पुलिस द्वारा सलीम खान जुम्मा खान पठान, मोहम्मद यासर अब्दुलहामिया शेख, महमूद खान जुम्मा खान पठान, फेज मोहम्मद पीर मोहम्मद चोबदार और शहीद अहमद याकूभाई शेख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने पीएमएलए के तहत यह मामला दर्ज किया है।
भूखंड मूल रूप से कांच की मस्जिद ट्रस्ट का था : सूत्रों ने बताया कि कांच की मस्जिद के समीप स्थित एक भूखंड मूल रूप से कांच की मस्जिद ट्रस्ट का था। सूत्रों के अनुसार यह जमीन कई साल पहले एएमसी को इस समझौते के तहत दी गई थी कि इसका इस्तेमाल 2 उर्दू स्कूलों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य कक्षा 1ली से 7वीं तक के स्थानीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था।
सूत्रों के अनुसार उन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट के पैसे और जमीन को हड़प लिया, जो मूल रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए थी। आरोपी ने ट्रस्टीशिप का झूठा दावा करने के लिए 2024 में गांधीनगर में वक्फ बोर्ड को एक फर्जी हलफनामा प्रस्तुत किया। ईडी ने आशंका जताई है कि इसका इस्तेमाल बोर्ड और एएमसी दोनों को गुमराह करने के लिए किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किया है जिसे लेकर सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों के लेन-देन में पारदर्शिता आएगी जबकि विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया है।(भाषा)