4. कार इंश्योरेंस का नियम : मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा। बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा, जिनमें आमतौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं।