digital data protection act DPDP rules : डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पारित होने के 16 माह बाद केंद्र सरकार ने नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स माता पिता की अनुमति से ही बनेंगे। इसके लिए अभिभावक अधिनियम के सभी प्रावधान लागू माने जाएंगे। सहमति देने वाले की पहचान और उम्र की पुष्टि भी करने को कहा गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनियां डेटा फिड्यूसरी की कैटेगरी में आएगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा प्रोसेसिंग में निजी डेटा के संरक्षण नियमों का उल्लंघन ना हो। डेटा जिस व्यक्ति का है उसे सहमति वापस लेने का भी अधिकार दिया गया है। निजी डाटा का उल्लंघन होने पर कंपनी को सूचना देनी होगी। ड्राफ्ट में निजी डाटा का उल्लंघन होने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।