पीटीआई भाषा के एक संवाददाता द्वारा दायर आरटीआई आवेदन की प्रतिक्रिया में रिजर्व बैंक ने कहा, 'पहले से सार्वजनिक जानकारियों के इतर नोटों का स्वरूप, सामग्री, डिजायन और सुरक्षा फीचर आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ए) के खुलासे के दायरे से बाहर है। यह धारा उन सूचनाओं को सार्वजनिक किए जाने से रोकती है जिनसे देश की एकता और स्वायत्तता, राष्ट्र की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित, किसी अन्य देश से संबंध प्रभावित होते हों।'
रिजर्व बैंक से उस आदेश, संवाद, परिपत्र अथवा सूचनापत्र की प्रति की मांग की गई थी जिसमें 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोटों पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और ‘एक कदम स्वच्छता की ओर’ संदेश छापे जाने संबंधी निर्णय लिया गया था।
यह आरटीआई आर्थिक मामलों के विभाग के पास दायर किया गया था। यह विभाग नोटों, सिक्कों, सुरक्षा दस्तावेजों तथा नोटों की छपाई एवं सिक्कों की ढलाई से जुड़ी योजना तथा समन्वय के मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेता है। विभाग ने प्रतिक्रिया के लिए आरटीआई को रिजर्व बैंक के पास भेज दिया था। (भाषा)