जैसे ही आरोपी ज्ञान स्वरूप गर्ग का आवेदन सुनवाई के लिए आया, वरिष्ठ सरकारी अभियोजक वी के शर्मा ने कहा कि उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि जब उन्हें बतौर आरोपी तलब किया गया है, ऐसे में उन्हें पासपोर्ट कैसे जारी हो गया। सीबीआई ने गर्ग समेत सांसद नवीन जिंदल तथा 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
जिंदल और गर्ग के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा 10 अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
उन्होंने कहा, 'चूंकि आरोपी गर्ग के खिलाफ सुनवाई लंबित है, बिना अदालत की मंजूरी के उसने कैसे पासपोर्ट प्राप्त कर लिए। यह गंभीर मामला है। उनके खिलाफ सुनवाई हो रही है और उन्होंने बिना हलफनामा दिए पासपोर्ट प्राप्त कर लिया।' (भाषा)