दिल्ली सरकार ने कफ सीरप कोल्ड्रिफ की बिक्री पर रोक लगा दी। जांच में यह सीरप अमानक और गुणवत्ताहीन पाया गया था। इसमें जहरीला डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर, तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाई गई, जो एक जहरीला रसायन है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। सभी हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सिरप की बिक्री, खरीद या वितरण तुरंत बंद कर दें।