- सुप्रीम कोर्ट से अडाणी समूह को बड़ी राहत
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SIT नहीं, सेबी ही करेगी जांच
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सेबी को 3 माह के भीतर जांच करने के निर्देश
Complete sequence of Adani-Hindenburg case : उच्चतम न्यायालय ने अडाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच का जिम्मा विशेष जांच दल को सौंपे जाने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने साथ ही बाजार नियामक सेबी को 2 लंबित मामलों की जांच 3 माह के भीतर करने के निर्देश दिए। मामले से जुड़ा संपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है-
2 मार्च 2023 : उच्चतम न्यायालय ने सेबी से कहा कि वह अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी और नियामक जानकारी में किसी भी प्रकार की चूक के आरोपों की 2 माह के भीतर जांच करे। उच्चतम न्यायालय ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट सामने आने पर समूह की कंपनियों के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आने के बीच भारतीय निवेशकों की रक्षा के लिए समिति भी गठित की।
मई 2023 : अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।
17 मई 2023 : शीर्ष अदालत ने सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट 14 अगस्त 2023 तक पेश करने के आदेश दिए।
3 जनवरी 2024 : उच्चतम न्यायालय ने अडाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेराफेरी किए जाने के आरोपों की जांच, विशेष जांच दल से कराए जाने से बुधवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने साथ ही बाजार नियामक सेबी को 2 लंबित मामलों की जांच 3 माह के भीतर करने के निर्देश दिए।(भाषा)