इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने तीन अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया।