- सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा
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राहुल ने फैसले के खिलाफ दायर की पुनर्विचार याचिका
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राहत मिलने पर बहाल हो सकती है राहुल की सदस्यता
Rahul Gandhi defamation case : गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुना सकती है। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है।