पीठ ने 17 मई को तीनों नगर निगमों- नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली कैंटोन बोर्ड को निर्देश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी स्कूलों से कचरा एकत्रित किया जाए और उसका निपटान किया जाए। अदालत ने आदेश दिया था कि दैनिक आधार पर कूड़ा उठाया जाए। अधिकारी स्कूलों को यह बताएंगे कि किस समय कूड़ा उठाया जाएगा?
अदालत ने एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए थे। एनजीओ की ओर से वकील खगेश झा ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में बदबू आती है, क्योंकि छात्रों द्वारा फेंका जाने वाला कचरा नियमित तौर पर उठाया नहीं जाता। (भाषा)