मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 21 मई 2024 (19:08 IST)
Delhi High Court dismisses the bail petitions Manish Sisodia in liquor policy case : दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को फिर झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने 14 मई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी थी। 
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सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। मार्च 2024 में सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई बाकी है।  
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15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं सिसोदिया : सिसोदिया करीब 15 महीने से तिहाड़ में बंद हैं। उन्हें CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।  

आप ने बताया राजनीतिक साजिश : आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह उच्च न्यायालय के इस फैसले से ‘‘ससम्मान असहमति’’ व्यक्त करती है तथा वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के लिए ‘‘इंसाफ’’ की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय जाएगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आबकारी नीति मामला भाजपा की ‘‘राजनीतिक साजिश’’ है।
 
उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन हम उसके निर्णय से ससम्मान असहमत हैं। यह कथित शराब घेाटाला भाजपा द्वारा रची गयी राजनीतिक साजिश है। यह आप पर हमला करने एवं पार्टी को कुचल देने की राजनीतिक साजिश है।’’ आतिशी ने आरोप लगाया कि जब भाजपा दिल्ली और पंजाब में चुनावी रण में आप को पराजित नहीं कर सकी तब यह साजिश रची गई। इनपुट भाषा 

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