Land for job scam: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले (Land scams) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने राहत देते हुए कहा कि जमानत प्रदान की जाती है।
रेलवे में नौकरी के इच्छुक कई लोगों से जमीन खरीदी थी : कत्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक कई लोगों से जमीन खरीदी और यह खरीद राजद प्रमुख और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद की ओर से की गई।
ईडी ने दावा किया है कि कत्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे जिसने लालू प्रसाद की ओर से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी। इस मामले में राजद प्रमुख के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी हैं। 22 मई को निचली अदालत ने कत्याल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।(भाषा)