नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े मामले में एक वेबसाइट को तस्वीरों की नकल करने या उन्हें प्रकाशित करने से रोककर फ्रांसीसी महंगे फैशन हाउस लूई वीटॉन मालेटियर को राहत प्रदान की है।उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी कंपनी ने कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला साबित किया है और ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष को सुने बिना ही वह एकपक्षीय राहत का पात्र होगा ताकि ऐसा उल्लंघन जारी नहीं रहे।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा, सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी एक और दो (वेबसाइट) और उनके सभी एजेंट, कर्मियों आदि को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी तीन में सूचीबद्ध तस्वीरों की ना नकल करें और ना ही उन्हें अपनी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हौते 24डॉट कॉम पर या किसी अन्य मंच पर प्रकाशित नहीं करें.....।
कंपनी ने कहा कि उसके उत्पाद एचटीटीपी : //लूईवीटॉन डॉट कॉम और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट 24 एस डॉट कॉम पर ही बिकते हैं। उसने कहा कि जनवरी और नवंबर, 2022 में उसे पता चला कि प्रतिवादी एक और दो की ओर से डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हौते 24डॉट कॉम पर अपने उत्पाद बेचने के लिए उसकी कॉपीराइट वाली तस्वीरों का दुरुपयोग किया गया।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)