उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे फोटोग्राफ के साथ हलफनामा दाखिल करें जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि उन्होंने सभी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और भित्तिचित्र हटा दिए हैं तथा डीयू के उत्तर और दक्षिण दोनों परिसरों के सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाए हैं। उन्हें भविष्य में यह वचन भी देना होगा कि वे किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को विकृत या क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे।(भाषा)