फडणवीस का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रावधान के तहत लिखित प्रारूप में दर्ज किया गया। इस प्रावधान के तहत अदालत शिकायतकर्ता के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के समक्ष प्रश्न रखती है। फडणवीस अपने वकील के साथ दोपहर 12 बजे दीवानी न्यायाधीश वीए देशमुख के समक्ष पेश हुए और उन्हें 35 पन्ने दिए गए, जिनमें 110 प्रश्न अंकित थे।
उनका आरोप है कि 1996 और 1998 में भाजपा नेता फडणवीस के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी हलफनामे में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया। उइके फिलहाल जेल में हैं। उन्हें धनशोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)