30 lakh fine on Air India : नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई हवाई अड्डे पर एक 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर (wheelchair) उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एयर इंडिया (Air India) पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था। बाद में इस यात्री की मृत्यु हो गई थी।
बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराया था : यह घटना 12 फरवरी को हुई थी। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नई दिल्ली (New Delhi) में गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी।
DGCA ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस : इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिस पर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था। एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय एक अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे।
व्हीलचेयर को लेकर सभी एयरलाइन कंपनियों को परामर्श : अधिकारी ने कहा कि सभी एयरलाइन कंपनियों को इस बारे में एक परामर्श भी जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को विमान पर चढ़ने या उतरने के दौरान मदद की जरूरत होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।(भाषा)