पुणे में डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला के निदेशक कुरुलकर को महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने 3 मई को गिरफ्तार किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान कुरुलकर ने 'हाई ब्लड शुगर' की दवाई और घर के खाने की मांग की थी। अदालत ने उन्हें दवाइयां लेने की अनुमति दे दी, लेकिन घर के भोजन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। अदालत ने कुरुलकर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
विशेष अदालत ने सोमवार को अभियोजन पक्ष द्वारा कुरुलकर के मोबाइल फोन की जांच-पड़ताल की मांग को मानते हुए उसकी पुलिस हिरासत मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी। एटीएस के एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह कहा था कि वैज्ञानिक कथित तौर पर व्हॉट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के एक एजेंट के संपर्क में था। उन्होंने इसे हनीट्रैप का मामला बताया था।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद कुरुलकर के खिलाफ 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम' की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को इससे पहले सूचित किया था कि उन्होंने कुरुलकर के पास से एक फोन जब्त किया है जिस पर एक पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) एजेंट ने भारतीय नंबर का उपयोग करके अभियुक्त को संदेश भेजा था।