नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान भविष्य निधि खातों से धन निकालने के 52 लाख मामलों का निपटारा किया। इसके तहत 13,300 करोड़ रुपए की राशि आवेदकों को जारी की गई। यह राशि बिना वापसी के अग्रिम दावे के तौर पर जारी की गई। श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को यह जानकारी दी।
श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के मामले में उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा कि वह 3 श्रम संहिताओं को अमल में लाने के लिए तैयार किए गए मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव सरकार को भेजें। सरकार ने औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कामकाज परिस्थितियों को लेकर नए श्रम कानून बनाए हैं।
सरकार ने इन कानूनों को अमल में लाने के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है और संबद्ध पक्षों से उनके सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। ये कानून संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। इससे पहले श्रम संहिता को 2019 में पारित कर दिया गया था। इसके नियम पहले ही तैयार हो चुके हैं। सरकार का इरादा सभी चारों कानूनों को 1 अप्रैल 2021 से एकसाथ लागू करने का है। (भाषा)