न्यायालय ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक इस फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया है, लिहाजा इस वजह से वह सीबीएफसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने सवाल किया कि क्या अदालत किसी वैधानिक संस्था को काम करने से रोक सकती है?