Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement on health insurance : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर माल एवं सेवा कर (GST) की व्यवस्था लागू होने से पहले से कर लगता था और उन्हें इस बारे में अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्रियों के समक्ष विरोध दर्ज कराना चाहिए।
अनेक विपक्षी सदस्यों ने वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाली 18 प्रतिशत की जीएसटी खत्म करने का आग्रह किया था। वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, मेडिकल बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी आने से पहले कर है, यह नया विषय नहीं आया है। पहले भी हर राज्य में मेडिकल बीमा पर कर लगता था।
उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सवाल किया, क्या आपने अपने राज्य में कहा कि कर हटाओ? जीएसटी परिषद में शामिल अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखा? वित्तमंत्री ने कहा कि इस मामले पर विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है। उन्होंने कहा, जीएसटी परिषद की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्तमंत्री भाग लेते हैं, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
वित्तमंत्री का कहना था, स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी है। इसमें नौ प्रतिशत राज्यों के पास जाता है। बाद में जो केंद्र के पास आता है उसमें से भी एक हिस्सा राज्यों को जाता है। मतलब यह कि 100 रुपए में 74 रुपए राज्यों को चला जाता है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour