PAN कार्ड को आधार से जोड़े : 31 दिसंबर से पहले आप पैन कार्ड को आधार से जरूर जोड़ लें। आयकर विभाग ने कहा कि बेहतर कल के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।
सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से जुड़े विवाद : अगर सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से जुड़ा कोई विवाद है तो 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक स्कीम को शुरू की है, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है।