सीबीआई अदालत ने 10 अप्रैल को हेमंत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को दोहरे हत्याकांड, सामूहिक दुष्कर्म और डकैती की घटना में दोषी ठहराया। यह घटना हरियाणा के नूंह में 24-25 अगस्त 2016 की दरमियानी रात की है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि निचली अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को उपरोक्त 4 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 302, 307, 376-डी, 323, 459, 460 और यौन अपराधों से बच्चों के सरंक्षण (पॉक्सो) अधिनियम-2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए बाद की तारीख तय की थी।(भाषा)