निचली अदालत ने 2013 में हिमायत बेग को मृत्युदंड सुनाया था, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हिमायत बेग की फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। हिमायत बेग ने जहां इस मामले में उसे दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने फांसी को उम्रकैद में तब्दील किए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। इस धमाके में 17 लोगों की जान गई थी। (वार्ता)