उल्लेखनीय है कि बैंक में एफडी करने पर ब्याज पर TDS कटता है। TDS की कटौती तभी होती है जब एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट से सालाना 10,000 रुपए तक का ब्याज मिलता है। 15G/15H फॉर्म अगर समय पर जमा करा दिया जाए तो TDS नहीं कटता है।
कब फाइल किया जाता है फॉर्म 15G : 15G फाइल उस स्थिति में फाइल किया जाता है जब आपकी कुल आमदनी पर फाइनल टैक्स शून्य हो। साथ ही वित्त वर्ष के दौरान हासिल कुल ब्याज (सिक्यॉरिटीज पर मिला ब्याज इसमें शामिल नहीं होगा) 2.50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हों तो आप फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को जमा करने से आपको ब्याज पर टीडीएस नहीं लगेगा।
कब फाइल किया जाता है फॉर्म 15 H : फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही भर सकते हैं। इस फॉर्म में इनवेस्टर की टोटल एस्टिमेटेड इनकम पर फाइनल टैक्स जीरो होना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो और आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए तक हो तो आप फॉर्म 15H भर सकते हैं। 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए लिमिट 5 लाख रुपए तक की है।